हाईकोर्ट ने वोटर लिस्ट वाले दो स्थानों पर चुनाव लड़ने पर लगाई रोक

राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है. आयोग ने यह फैसला नैनीताल हाईकोर्ट के उस निर्णय के बाद लिया है जिसमें हिघ्कोर्ट ने निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों को पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी.

राज्य निर्वाचन आयोग ने क्यों रोकी सिंबल आवंटन की प्रक्रिया

दरअसल निर्वाचन आयोग ने सोमवार को 2 बजे तक सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को स्थगित करने का फैसला लिया है. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने की रोक लगायी थी जिनके निकाय और पंचायत दोनों ही क्षेत्र में वोटर लिस्ट में नाम हैं.

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