हाईकोर्ट का फैसला: अब हो सकेंगे पंचायत चुनाव, सरकार को मिली मंजूरी

हाईकोर्ट द्वारा पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी

राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव   को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी है। अब चुनाव कराए जा सकेंगे। कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है

नामांकन तारीख को तीन दिन आगे बढ़ाया

वहीं नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख को तीन दिन से बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ पूरा चुनावी कार्यक्रम भी तीन दिन के लिए आगे खिसका दिया गया है।

आज की सुनवाई में राज्य सरकार और याचिकाकर्ता के वकीलों ने अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखा। कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत चुनाव   की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो सकेगी

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